कलकत्ता हाई कोर्ट ने शर्मिष्ठा पनोली को दी अंतरिम जमानत, जज को मिलीं धमकियां
West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार, 5 जून 2025 को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। 22 वर्षीय पनोली को कोलकाता पुलिस ने 30 मई को गुड़गांव से गिरफ्तार किया था। उन पर इंस्टाग्राम वीडियो में सांप्रदायिक टिप्पणी करने का आरोप है। कोर्ट ने जमानत के साथ दो शर्तें लगाईं। पनोली को 10,000 रुपये का बेल बॉन्ड जमा करना होगा। साथ ही, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना देश छोड़ने पर रोक है।
जज को मिलीं धमकियां
कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गुमनाम अकाउंट्स से धमकियां मिल रही हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ, जब जज ने 3 जून को पनोली की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कई X यूजर्स ने जज के बयान को गलत समझा। जज ने कहा था, “वीडियो से लोगों की भावनाएं आहत हुईं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब दूसरों को ठेस पहुंचाना नहीं है।” एक यूजर, सेंटिनल, ने लिखा, “जज को जमानत न देने के नतीजों के बारे में सोचना चाहिए था।” धमकियां देने वाले ज्यादातर अकाउंट्स में प्रोफाइल तस्वीरें या वास्तविक पहचान नहीं है। कुछ ने अमेरिकी सीईओ की हत्या के आरोपी लुइगी मंगियोन का जिक्र करते हुए “अज्ञात बंदूकधारियों” की बात की।
पनोली के खिलाफ आरोप
पनोली के खिलाफ 15 मई को गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुई थी। उनके इंस्टाग्राम वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी और बॉलीवुड हस्तियों की चुप्पी की आलोचना थी। पुलिस के मुताबिक, वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां थीं। पनोली ने वीडियो हटा लिया और X पर माफी मांगी। फिर भी, उनके खिलाफ कई FIR दर्ज हुईं। कोर्ट ने सभी FIR को एक मामले में समेटने का आदेश दिया।
राजनीतिक और सामाजिक विवाद
पनोली की गिरफ्तारी ने भारी विवाद खड़ा किया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, “पनोली ने माफी मांग ली। उन्हें और परेशान करना ठीक नहीं।” बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर हिंदू आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। वहीं, AIMIM प्रवक्ता वारिस पठान ने वीडियो को इस्लाम विरोधी बताया। पनोली के वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी ठहराया। उन्होंने कहा कि अलीपुर महिला सुधार गृह में खराब स्वच्छता से पनोली की सेहत बिगड़ रही है।
शिकायतकर्ता पर भी FIR
पनोली के खिलाफ शिकायत करने वाले वजाहत खान कादरी के खिलाफ भी गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। श्रीराम स्वाभिमान परिषद ने उन पर हिंदू समुदाय और देवताओं के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट का आरोप लगाया। कादरी के पिता ने दावा किया कि वह रविवार रात से लापता हैं। कोलकाता पुलिस इसकी जांच कर रही है।
कोर्ट का रुख और जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पुलिस को पनोली को सुरक्षा देने का आदेश दिया है, क्योंकि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध नहीं दिखता। जज राजा बासु चौधरी ने जमानत देते हुए पनोली को जांच में सहयोग करने और देश न छोड़ने का निर्देश दिया। कोलकाता पुलिस और हाई कोर्ट मामले की गहन जांच कर रहे हैं। यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं के बीच तनाव को उजागर करता है। साथ ही, सोशल मीडिया पर गुमनाम धमकियों की बढ़ती समस्या पर सवाल उठाता है।
Author: Manindra Adhikari, West Bengal
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