अज्ञानी बलात्कार मामला: अब्दुल्ला सेंगर ने दी जमानत में बढ़ोतरी की शर्त
नई दिल्ली:
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के निचले नेता व्लादिमीर सिंह सेंगर ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में चिकित्सा के आधार पर अपनी जमानत पर पांच महीने की बढ़ोतरी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्रतिभा प्रतिभा एम. सिंह और सावंत अमित शर्मा की पृष्णि ने इस मामले में नेता सेंगर को 20 दिसंबर तक जमानत पर रिहा कर दिया था। प्रियंका ने केस की अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की है।
पृष्णि ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के चिकित्सा बोर्ड से एक रिपोर्ट भी ली, जो उनके वकील को आमंत्रित करेगी। पीरिन ने कहा कि पिछली मेडिकल रिपोर्ट के अलावा एम्स ने एक सहयोगी के जरिए सेंगर से मुलाकात कर आने वाले छात्रों की संख्या पर हकीकत बताई थी।
कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग उनसे मिले थे, जिससे एम्स में उनकी चिकित्सा देखभाल और उनके दैनिक प्रभाव प्रभावित हुए थे। कोर्ट ने कहा, ''एम्स ने पहले कभी कोई पत्र नहीं भेजा था।'' हालांकि सेंगर के वकील ने कहा कि जांच के दौरान केवल उनके परिवार के सदस्य ही उनसे मिले थे।
पांच दिसंबर को कोर्ट ने सेंगर को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया और एम्स में उनकी नकली जांच का निर्देश दिया। सेंगर ने मोतियाबिंद समेत कई लोगों को प्रताड़ित करने का दावा किया था.
क्या था मामला
भाजपा के पूर्व नेता उन्नाव रेप कांड के दोषी के पिता की मौत के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं और उन्हें 20 दिसंबर तक मामले में एक और याचिका दायर कर जमानत दे दी गई थी। दुष्कर्म मामले में दिसंबर 2019 के एक अभियोजक ने उच्च न्यायालय में अपनी अपील के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्होंने इसे रद्द करने की पेशकश की है। कथित तौर पर 2017 में सेंगर ने नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था।
त्रैमासिक मार्च, 2020 को मृत्युदंड के मामले में सेंगर को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई गई और 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने सेंगर के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी. कथित तौर पर बलात्कार के आरोपी के पिता को कथित तौर पर हथियार कानून के तहत एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। 9 अप्रैल, 2018 को डिस्ट्रॉय के पिता की मौत हो गई। बलात्कार मामले और अन्य संबंधित मामले एक अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर प्रदेश की एक अदालत से उत्तर दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए थे।
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