#CompassionateAppointment

मोहित ठाकुरrightnewshindi@rightnewsindia.com
2025-06-18

अनुकंपा नियुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति वाले परिवार की याचिका खारिज की, जानें पूरा मामला

India News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुकंपा नियुक्ति की मांग करने वाले रवि कुमार जेफ की याचिका खारिज कर दी। रवि ने अपने पिता, जो सेंट्रल एक्साइज में प्रधान आयुक्त थे, के 2015 में निधन के बाद नौकरी मांगी थी। जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियुक्ति के लिए जरूरी मानदंड पूरे करना अनिवार्य है। रवि का परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है।

परिवार की आर्थिक स्थिति

रवि के पिता ने परिवार को दो घर, 33 एकड़ कृषि भूमि और 85 हजार रुपये मासिक पेंशन छोड़ी थी। विभागीय समिति ने पाया कि परिवार की आय सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के लिए पर्याप्त है। इस आधार पर रवि की अनुकंपा नियुक्ति की मांग ठुकराई गई। राजस्थान हाईकोर्ट और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्युनल ने भी यही रुख अपनाया था। अधिक जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखें।

अनुकंपा नियुक्ति का नियम

सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति को अधिकार नहीं माना जा सकता। यह केवल उन परिवारों के लिए है, जो आर्थिक संकट में हों। विभागीय समिति ने 19 आवेदनों की जांच की, जिसमें केवल तीन को पात्र माना गया। रवि के परिवार की संपत्ति और आय को देखते हुए उनकी याचिका खारिज की गई।

कोर्ट का सख्त रुख

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को तत्काल आर्थिक मदद देना है। लेकिन, जब परिवार के पास पर्याप्त संसाधन हों, तो ऐसी मांग उचित नहीं है। यह फैसला उन लोगों के लिए सबक है, जो बिना जरूरत के इस नीति का लाभ लेने की कोशिश करते हैं।

#CompassionateAppointment #SupremeCourt

अनुकंपा नियुक्ति

Client Info

Server: https://mastodon.social
Version: 2025.04
Repository: https://github.com/cyevgeniy/lmst