नीट पीजी 2025: सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में परीक्षा की मंजूरी दी, जानें एग्जाम की पूरी डिटेल
India News: सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स (एनबीई) के आवेदन को मंजूर करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यह परीक्षा 3 अगस्त 2025 को सिंगल शिफ्ट में आयोजित होगी। पहले दो शिफ्ट में होने वाली इस परीक्षा को एक ही शिफ्ट में कराने का निर्णय लिया गया है। इस बदलाव के कारण तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनबीई के वकील ने बताया कि सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी 2025 आयोजित करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। उनके मुताबिक, करीब 2.5 लाख उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे। पहले 450 केंद्रों पर परीक्षा की योजना थी, लेकिन अब सिंगल शिफ्ट के लिए कम से कम 500 केंद्रों की जरूरत होगी। केंद्रों की पहचान, सुरक्षा व्यवस्था और छात्रों को केंद्र चुनने की सुविधा देने में समय लगेगा।
कोर्ट ने क्यों उठाए सवाल?
जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मसीह की बेंच ने एनबीई से कड़े सवाल किए। जस्टिस मिश्रा ने पूछा कि 3 अगस्त तक इतना समय क्यों चाहिए? वहीं, जस्टिस मसीह ने कहा कि 30 मई को आदेश पारित होने के बाद भी एनबीई ने प्रक्रिया शुरू नहीं की। कोर्ट ने देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
एनबीई ने दिया जवाब
एनबीई के वकील ने कोर्ट को बताया कि सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी 2025 आयोजित करने के लिए केंद्रों की संख्या दोगुनी करनी होगी। इसके अलावा, सभी केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उम्मीदवारों को उनके केंद्रों की जानकारी देना जरूरी है। इन तैयारियों में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि सिंगल शिफ्ट में परीक्षा कराने से नकल और अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी।
सिंगल शिफ्ट का क्या होगा असर?
सिंगल शिफ्ट में नीट पीजी 2025 आयोजित करने का फैसला उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे परीक्षा की पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन केंद्रों की संख्या बढ़ाने और व्यवस्थाएं करने में एनबीई को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि देरी को कम करने के लिए जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी की जाए।
उम्मीदवारों के लिए क्या है जरूरी?
- केंद्रों का चयन: उम्मीदवारों को अपने नजदीकी केंद्र चुनने का मौका मिलेगा।
- सुरक्षा व्यवस्था: एनबीई को सभी केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।
- परीक्षा की तैयारी: उम्मीदवारों को 3 अगस्त 2025 की तारीख के लिए अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह समय पर सभी तैयारियां पूरी करे। यह फैसला मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कदम है।
Author: Reena Negi
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